हरियाणा के ADC बने लोकपाल, अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सुनेंगे शिकायतें 

 

 

चंडीगढ़। हरियाणा में युवाओं को अवैध रास्तों से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब जिले के अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए Lokpal के रूप में कार्य करेंगे। वहीं, प्रत्येक जिले के उपायुक्त (DC) को ट्रैवल एजेंटों के पंजीकरण का सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। यह व्यवस्था Travel Agent Registration and Regulation Act के तहत लागू की जा रही है।

 

डंकी रूट बना युवाओं के लिए खतरा

 

हरियाणा के कई युवा बेहतर भविष्य के सपने लेकर Donkey Route के जरिए विदेश जाने की कोशिश करते हैं। इस अवैध यात्रा में उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, वहीं परिवारों की जीवन भर की कमाई भी दांव पर लग जाती है। हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें युवाओं को अमेरिका सहित अन्य देशों से निर्वासित किया गया। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने आठ महीने पहले यह अधिनियम लागू किया था।

 

पीड़ितों को मिलेगी सुनवाई का अधिकार

 

अधिनियम की धारा 15 के तहत अब पीड़ित युवक या उनके परिजन अपनी शिकायत सीधे Lokpal के पास दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों की जांच के बाद संबंधित ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे ठगी के शिकार युवाओं को न्याय मिलेगा और अवैध नेटवर्क पर अंकुश लगेगा।

 

ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य

 

नए प्रावधानों के अनुसार अब हर ट्रैवल एजेंट को पंजीकरण के लिए DC कार्यालय में आवेदन करना होगा। उपायुक्त द्वारा सभी दस्तावेजों और पृष्ठभूमि की जांच के बाद ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यदि किसी आवेदन को अस्वीकार किया जाता है, तो उसका कारण लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेजों का पुलिस सत्यापन भी जरूरी किया गया है।

 

बिना पंजीकरण एजेंटों पर कड़ी सजा

 

बिना पंजीकरण काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर कम से कम दो वर्ष से लेकर सात वर्ष तक की कैद और दो लाख से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का साफ संदेश है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

 

अपील की भी व्यवस्था

 

यदि किसी ट्रैवल एजेंट को DC द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति है, तो वह 90 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। गृह विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों के लिए Divisional Commissioner को अपीलीय प्राधिकारी नामित किया है। इससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।

 

पंजीकरण रद्द करने का अधिकार

 

DC को यह अधिकार भी दिया गया है कि यदि कोई ट्रैवल एजेंट भारत के हितों या सुरक्षा के खिलाफ किसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा Human Trafficking, जाली दस्तावेज तैयार करने या किसी आपराधिक मामले में न्यायालय से दोषी ठहराए जाने की स्थिति में बिना किसी शर्त के पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

 

युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का प्रयास

 

हरियाणा सरकार का कहना है कि यह कानून युवाओं को ठगी और शोषण से बचाने की दिशा में अहम कदम है। पंजीकरण और निगरानी की इस प्रक्रिया से अवैध ट्रैवल एजेंटों पर लगाम लगेगी और विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को सुरक्षित व कानूनी विकल्प मिल सकेंगे।

 

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