फरीदाबाद। जिलाधीश यशपाल ने हरियाणा अनुरोध व अधिग्रहण अचल संपत्ति अधिनियम, 1973 और महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अंतर्गत जिले में 10 संस्थाओं के भवनों व सामुदायिक भवनों को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए हैं।
Faridabad: DM orders 10 entities give possession of buildings, Kovid Center will be built
जिलाधीश ने आदेशों में कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए 10 भवनों को अधिग्रहण करने के आदेश पारित किए हैं।
इनमें सेक्टर-2, 3, 62 व 21सी के सामुदायिक भवनों के अलावा सेक्टर-3 स्थित अग्रवाल पब्लिक स्कूल, दयालबाग सूरजकुंड स्थित सूरजकुंड इंटरनेशनल स्कूल, शिव दुर्गा विहार स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल, सेक्टर 43 स्थित अरावली इंटरनेशनल स्कूल, एनआईटी स्थित महावीर सामुदायिक भवन नंबर-2 और पटेल भवन नजदीक मुल्ला होटल शामिल हैं।
जिलाधीश ने जारी आदेशों ने कहा है कि इन भवनों से संबंधित प्रबंधन बल्लभगढ़ व बड़खल के एसडीएम को इनका कब्जा सौंप दें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जनहित में यह निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए क्वॉरेंटाइन सुविधाओं में विस्तार किया जा सके।