हरियाणा: एडेड कॉलेजों में पदों की भर्ती पर मनमानी पर ब्रेक, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

  • एडेड कॉलेजों में उच्च शिक्षा विभाग की SOP लागू
  • अब कॉलेज नहीं रोक सकेंगे पद, भर्ती टालने पर देनी होगी वजह
  • एडेड कॉलेज भर्ती नीति स्पष्ट, आरक्षण और रोस्टर पर खत्म हुआ भ्रम
  • 9 महीने बाद खुले भर्ती के रास्ते, Haryana Education Dept की नई SOP
  • एडेड कॉलेजों में पहले बैकलॉग भरेगा, फिर होगी नई नियुक्ति
  • प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ तक, हजारों पद खाली, सरकार ने तय किए नियम

चंडीगढ़। हरियाणा के सहायता प्राप्त (एडेड) निजी कॉलेजों में अब भर्तियों को लेकर कोई ढील नहीं होगी। उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी 97 एडेड कॉलेजों के लिए सीधी भर्ती, आरक्षण बैकलॉग और रोस्टर से जुड़ी विस्तृत SOP जारी कर दी है। विभाग का साफ संदेश है—अब एडेड कॉलेजों में मनमानी नहीं चलेगी।

पद खाली छोड़ने पर देना होगा कारण

नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि कोई कॉलेज अपने स्वीकृत पदों को फिलहाल न भरने का निर्णय लेता है, तो उसे सरकार को लिखित में ठोस कारण बताना होगा। इतना ही नहीं, ऐसे पदों को दोबारा भरने के लिए नई अनुमति लेनी अनिवार्य होगी और इसके लिए कम से कम एक साल का अंतर तय किया गया है।

31 अगस्त 2023 से नियम लागू

उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह SOP 31 अगस्त 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। सभी कॉलेजों को 20 दिनों के भीतर अपने खाली पदों के रोस्टर रजिस्टर का सत्यापन सेवा पोर्टल या नामित अधिकारी से कराना होगा।

आरक्षण नीति पर स्पष्टता

विभाग ने आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहे भ्रम को भी खत्म कर दिया है। 31 अगस्त 2023 से पहले रिक्त हुए पदों पर विषय-वार आरक्षण लागू होगा, जबकि इसके बाद खाली हुए पदों पर कॉलेज को एक यूनिट मानते हुए ओवरऑल आरक्षण नीति लागू की जाएगी।

बैकलॉग पहले, नई भर्ती बाद में

यदि किसी विषय में आरक्षित वर्ग का बैकलॉग पहले से मौजूद है, तो उसे भरना अनिवार्य होगा। नई भर्तियों की प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकेगी जब बैकलॉग पूरा कर लिया जाए।

भर्ती का क्रम भी तय

यदि एक ही दिन अलग-अलग विषयों में पद खाली होते हैं, तो उन्हें अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार भरा जाएगा। एक विषय में एक से अधिक पद होने की स्थिति में पहले चरण में हर विषय का सिर्फ एक पद लिया जाएगा, ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

हजारों पद अभी भी खाली

प्रदेश के एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 96 स्वीकृत पदों में से 55 खाली हैं। शिक्षकों के 2,831 पदों में से 1,394 और गैर-शिक्षण स्टाफ के 1,668 पदों में से 785 पद रिक्त हैं। सरकार को उम्मीद है कि नई guidelines से भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।

 

 

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