चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने Group-C Drivers की भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तों में एकरूपता, पारदर्शिता और स्पष्टता लाने के उद्देश्य से कॉमन सेवा नियम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों में कार्यरत और भर्ती होने वाले चालकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह फैसला लंबे समय से विभिन्न विभागों में अलग-अलग नियमों के कारण उत्पन्न हो रही असमानताओं को खत्म करने की दिशा में देखा जा रहा है।
राज्य के Chief Secretary अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में प्रस्तावित नियमों के प्रारूप पर 31 दिसंबर तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं।
* प्रस्तावित नियमों का नाम Haryana Group-C Driver (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2025 होगा
* नियमों को अंतिम रूप देने के बाद आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा
* राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये नियम राज्यभर में लागू हो जाएंगे
सरकार का मानना है कि एक समान नियम लागू होने से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और उम्मीदवारों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल सकेंगे।
भर्ती का उद्देश्य
* सभी विभागों में Recruitment Process को एक जैसा बनाना
* चयन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना
* योग्य और प्रशिक्षित चालकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना
* नियमों की अस्पष्टता के कारण होने वाले विवादों को खत्म करना
सरकार का कहना है कि इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी बल्कि सड़क सुरक्षा और सरकारी वाहनों के संचालन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
आयु सीमा और आयु में छूट का प्रावधान
प्रारूप नियमों में Age Limit को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
* चालक पद पर सीधी भर्ती के लिए
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 42 वर्ष
इसके अलावा आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी
* Scheduled Caste
* Backward Class
* Ex-Servicemen
* Persons with Disabilities
आयु में छूट का लाभ समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होगा।
शैक्षणिक योग्यता से जुड़े नए मानक
चालक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को भी स्पष्ट किया गया है।
* उम्मीदवार का 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य
* भर्ती चाहे Direct Recruitment से हो या Deputation / Transfer के माध्यम से
सभी मामलों में न्यूनतम योग्यता समान रहेगी।
ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव की अनिवार्यता
* उम्मीदवार के पास कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध Driving License होना जरूरी
* Light Motor Vehicle
* या Heavy Transport Vehicle का हो सकता है
* लाइसेंस पूरी तरह वैध और नियमों के अनुरूप होना चाहिए
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चयनित उम्मीदवार वास्तविक रूप से अनुभवी और दक्ष चालक हों।
हिंदी या संस्कृत की अनिवार्य योग्यता
राज्य सरकार ने भाषा संबंधी योग्यता को भी चयन प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाया है। उम्मीदवार ने Matric Level पर हिंदी या संस्कृत या उससे उच्च स्तर पर हिंदी विषय उत्तीर्ण किया हो. यह शर्त राज्य की प्रशासनिक जरूरतों और स्थानीय भाषा में कार्य निष्पादन को ध्यान में रखकर जोड़ी गई है।
चयन प्रक्रिया: 100 अंकों की लिखित परीक्षा
चालक पद पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया है।
1. Written Examination
* कुल अंक: 100 Marks
* परीक्षा में शामिल होंगे – सामान्य ज्ञान, ट्रैफिक नियमों की जानकारी, वाहन संचालन से जुड़ी बुनियादी समझ, तर्कशक्ति और सामान्य समझ। लिखित परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की सैद्धांतिक समझ को परखना है।
- Skill Test अनिवार्य
लिखित परीक्षा के साथ-साथ उम्मीदवारों को Skill Test भी देना होगा। यह टेस्ट संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार होगा। इसमें वाहन चलाने की दक्षता, सड़क सुरक्षा का पालन, वास्तविक ड्राइविंग क्षमता की जांच की जाएगी।
बिना स्किल टेस्ट पास किए किसी भी उम्मीदवार को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जाएगा।
सभी विभागों में लागू होंगे एक जैसे नियम
इन नए नियमों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि—
* ये नियम हरियाणा सरकार के सभी विभागों पर लागू होंगे
* पहले अलग-अलग विभागों में अलग शर्तें और चयन प्रक्रिया होती थी
* अब भर्ती, योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया एक समान होगी
इससे न केवल उम्मीदवारों को राहत मिलेगी बल्कि भर्ती प्रक्रिया में होने वाले भ्रम और विवाद भी कम होंगे।
हरियाणा सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। Group-C Driver Recruitment के लिए एक समान नियम लागू होने से न केवल भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी, बल्कि योग्य और प्रशिक्षित चालकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। अब उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से पता होगा कि उन्हें किन मानकों पर खरा उतरना है और चयन की प्रक्रिया कैसे होगी।
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