चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले परफाॅरमेंस या एक्स-ग्रेशिया पुरस्कार और इसी प्रकार के अन्य लाभों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्च भी है, द्वारा सभी बोर्डों, निगमों, कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। ये निर्देश पूर्व में 24 नवम्बर, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जारी किए गए हैं।
पत्र के अनुसार, सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न राज्य सार्वजनिक उपक्रम कई पिछले वर्षों के लिए इन लाभों की स्वीकृति या दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए सभी राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में एक समान नीति लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि “परफाॅरमेंस/एक्स-ग्रेशिया अवार्ड तथा अन्य समान लाभ केवल मौजूदा वित्त वर्ष से पहले वाले वर्ष के लिए ही स्वीकृत किए जाएंगे।
इसलिए राज्य सार्वजनिक उपक्रम केवल आगामी वित्त वर्ष से पहले के एक वर्ष के संबंध में ही इन लाभों का दावा कर सकेंगे। पिछले वर्षों से संबंधित किसी भी पुराने दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें स्वीकृति दी जाएगी।
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