चंडीगढ़। हरियाणा के विभागों में अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। Punjab and Haryana High Court ने वर्ष 2020 में की गई AE Recruitment को असंवैधानिक ठहराते हुए पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अदालत ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब चयन प्रक्रिया केवल GATE Exam की मेरिट के आधार पर नए सिरे से पूरी की जाए।
न्यायालय की सख्त टिप्पणी
यह फैसला जस्टिस Harpreet Singh Brar ने हरियाणा पावर यूटिलिटी भर्ती मामले में सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि GATE Merit के बाद Socio-Economic Criteria के नाम पर 20 अतिरिक्त अंक देना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत के अनुसार, इस व्यवस्था ने वास्तविक मेरिट को पीछे धकेल दिया और कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाया।
भर्ती प्रक्रिया पर सवाल
गौरतलब है कि हरियाणा पावर यूटिलिटी ने 4 दिसंबर 2020 को HVPN, HPGCL, UHBVN और DHBVN के लिए सहायक अभियंताओं की सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें कुल 201 पद शामिल थे, जिनमें Electrical Cadre के 168, Mechanical Cadre के 15 और Civil Cadre के 18 पद थे। चयन के लिए GATE Score को मुख्य आधार बनाया गया था।
हालांकि, इसके बाद Socio-Economic Marks जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की गई, जिसने विवाद को जन्म दिया।
याचिकाकर्ता की दलील
इस भर्ती को सिरसा निवासी सुनील गोदारा ने वर्ष 2021 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता Sanchit Punia ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने GATE Exam में 84.28 अंक प्राप्त किए थे, जो अंतिम चयनित उम्मीदवार के बराबर थे। इसके बावजूद, कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को सामाजिक-आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देकर चयन सूची में ऊपर कर दिया गया।
कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रतिभा को चुनना होना चाहिए, न कि मेरिट से समझौता करना।
भविष्य की भर्ती पर असर
इस फैसले का असर केवल इस भर्ती तक सीमित नहीं रहेगा। अदालत की टिप्पणी से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भविष्य में Technical Recruitment में मेरिट से हटकर कोई भी अतिरिक्त लाभ न्यायिक जांच के दायरे में आएगा। यह निर्णय उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए भी उम्मीद की किरण है, जो पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं।
हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल AE Recruitment के लिए बल्कि पूरे सरकारी भर्ती तंत्र के लिए एक स्पष्ट संदेश है—Merit First, बाकी सब बाद में। संविधान की भावना और समान अवसर का सिद्धांत सर्वोपरि रहेगा।
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