नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक नन से बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलाक्कल की आरोप मुक्त करने की याचिका बुधवार को खारिज करते हुए इस मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया। इस बिशप पर नन ने बलात्कार का आरोप लगाया है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने बिशप के वकील से कहा कि न्यायालय इस मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन आरोप मुक्त करने के मुद्दे पर ही याचिका खारिज की जा रही है। Bishop’s…
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