रिहायशी प्लॉट पर नर्सिंग होम की अनुमति, डॉक्टरों को बड़ी राहत, हरियाणा सरकार ने जारी की संशोधित नीति, नर्सिंग होम के लिए 250 से 350 वर्ग गज तक का प्लॉट जरूरी, 10 साल की लीज पर लिए प्लॉट में भी खोल सकेंगे नर्सिंग होम, एक सेक्टर में अधिकतम चार साइट को मंजूरी, चंडीगढ़। हरियाणा की लाइसेंस प्राप्त रिहायशी कॉलोनियों में अब योग्य डॉक्टरों के लिए नर्सिंग होम स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में संशोधित नीति लागू की गई है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग…
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