हरियाणा: हाईकोर्ट का जमींदारों के हक़ में फैसला, आवेदन तिथि की दर पर ही मिलेगा प्लॉट, बढ़ी कीमत अवैध, HSVP का रवैया मनमाना और कानून के खिलाफ, सरकारी निष्क्रियता का खामियाजा जनता क्यों भुगते?  

  चंडीगढ़।  Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के खिलाफ बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से काम किया और स्थापित कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन किया। अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें HSVP ने जमीन विस्थापितों को वर्षों तक भूखंड आवंटन से वंचित रखा और बाद में अचानक बढ़े हुए आरक्षित मूल्य पर भुगतान की मांग कर दी। सरकारी निष्क्रियता का लाभ नहीं उठा सकती कोई संस्था हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी…

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