चंडीगढ़। हरियाणा के विभागों में अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। Punjab and Haryana High Court ने वर्ष 2020 में की गई AE Recruitment को असंवैधानिक ठहराते हुए पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अदालत ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब चयन प्रक्रिया केवल GATE Exam की मेरिट के आधार पर नए सिरे से पूरी की जाए। न्यायालय की सख्त टिप्पणी यह फैसला जस्टिस Harpreet Singh Brar ने हरियाणा पावर यूटिलिटी भर्ती मामले में सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि…
Read More