चंडीगढ। हरियाणा के पांच बार मुख्यमंत्री रहे ओमप्रकाश चौटाला को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह व एके वर्मा पर आधारित बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय अपीलीय ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद कर दिया है, जिसके तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल ने ओमप्रकाश चौटाला को सिरसा जिले के गांव तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में बनी कोठी में उनके पोतों की शादी की अनुमति दी थी। यानि अब चौटाला अपने पोतों की शादी के लिए इस कोठी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। High court…
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