हरियाणा: 12 साल पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहन ही सड़कों पर चल पाएंगे

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में चलने वाले पर्यटन और परिवहन वाहनों की अधिकतम संचालन आयु तय कर दी गई। इसके लिए हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन करते हुए हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 को मंजूरी प्रदान की गई।   नए नियम लागू होने के बाद एनसीआर और गैर-एनसीआर क्षेत्रों में सभी प्रकार के परमिट वाले वाहनों को निर्धारित आयु सीमा के भीतर ही चलाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में अखिल भारतीय…

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