चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पाल-गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के निर्णय पर रोक लगा दी है। Haryana government gave reservation to Pal-Gadaria community, High court stayed Chandigarh. The Punjab and Haryana High Court has stayed the decision to include Pal-Gadaria community in the Scheduled Castes category. इस मामले में याचिका दाखिल होने के बाद, अब अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। अब मामले में मुख्य सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के प्रधान सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि…
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