चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में चलने वाले सभी परिवहन वाहनों की अधिकतम आयु निर्धारित कर दी है। इस फैसले से बसों, स्कूल वाहनों, टैक्सी, टूरिस्ट बसों और मालवाहक वाहनों पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वाहन को उसकी पहली पंजीकरण तिथि से तय सीमा पूरी होने के बाद सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा, बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों की खराब स्थिति से पैदा हो रही चिंताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस…
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