चंडीगढ़। पुलिस महानिदेशक **DGP OP Singh** ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी ठगी या किसी आपराधिक कृत्य में रंगे हाथ पकड़ा जाता है, तो उसे विभागीय जांच की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। ऐसे मामलों में सीधे संविधान के **Article 311(2)** के तहत सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश इस नीति को सख्ती से लागू करने के लिए डीजीपी ने प्रदेश के सभी **Police Commissioner** और **Superintendent of Police (SP)** को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए…
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