हरियाणा में श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला: शादी, पढ़ाई और इलाज समेत 29 सेवाएं अब तय समय सीमा में मिलेंगी

अब दफ्तरों के चक्कर खत्म: श्रम कल्याण बोर्ड की सेवाएं Right to Service Act के तहत, श्रमिक परिवारों को राहत: शादी, पढ़ाई और इलाज सहायता अब समयबद्ध, 60 दिन में मिलेगा शगुन और छात्रवृत्ति, 15 दिन में मृत्यु सहायता, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अधिसूचना से श्रमिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता, सिलिकोसिस प्रभावित श्रमिकों को भी मिला समयबद्ध राहत का अधिकार, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने श्रमिक कल्याण व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की 29 सेवाओं को Right to…

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