चंडीगढ़। हरियाणा में अब निजी सुरक्षा संचालकों को निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम (पीएसएआरए) के तहत नया लाइसेंस लेने या नवीनीकरण के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा पुलिस द्वारा ऐसे सभी आवेदन 1 नवंबर, 2020 से वेब पोर्टल https://psara.gov.in/ पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। Private security agencies to get online licenses in Haryana Chandigarh. Private security operators in Haryana will no longer be required to take a new license or go to the controlling authority office for renewal under the Private Security Agencies (Regulation) Act…
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