चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में एक अहम और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का भी सीधा उल्लंघन है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले चुके कर्मचारियों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि प्रिविलेज लीव (अर्जित अवकाश) के नकदीकरण जैसे…
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