चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विकास एवं पंचायत विभाग को निर्देश दिए हैं कि नई पंचायतों के गठन तक प्रदेश में पंचायतों द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों के लिए वर्तमान पंचायतों को धनराशि जारी करने से पहले जिला परिषद के सीईओ से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके अलावा, फिक्स-डिपोजिट का उपयोग करने से पहले राज्य स्तर पर विभाग के निदेशक से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। Haryana Panchayats fund usage rules changed Chandigarh. Haryana Deputy Chief Minister Dushyant Chautala has directed the Development and Panchayat Department…
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