फरीदाबादः डीएम ने स्वतंत्रता दिवस के लिए होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशालाओं पर लगाया यह प्रतिबंध

फरीदाबाद। जिलाधीश यशपाल ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित किए हैं कि फरीदाबाद के सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला व मकान मालिक किराएदार नौकर या पेइंग गेस्ट को उसका पूरा विवरण प्राप्त किए बिना रखने पर प्रतिबंध लगाया जाता है तथा इन व्यक्तियों से संबंधित सूचना संबंधित थाना को भी देनी होगी।

Faridabad: DM imposes ban on hotels, guest houses, PG, Dharamshalas for Independence Day

Faridabad. Collector Yashpal has passed orders under Section 144 of Criminal Procedure Rules 1973 in view of Independence Day that ban on all hotels, guest houses, PGs, Dharamshalas and landlords of Faridabad to keep tenant servants or paying guests without getting their full details. Is imposed and information related to these persons will also have to be given to the police station concerned.

डीएम यशपाल ने बताया कि सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला अस्पताल आदि के मालिक वहां ठहरने वाले सभी व्यक्तियों से उनके पहचान पत्र व उनका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में इंद्राज अवश्य करें।

उन्होंने कहा कि सभी साइबर कैफे मालिक कैफे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण रजिस्टर में अंकित करें व पहचान पत्र की प्रति रिकॉर्ड में रखें। साइबर कैफे, होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला व अस्पताल आदि के मालिकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इस जगह पर उच्च कोटि के सीसीटीवी कैमरा लगवाएं जिनकी क्षमता कम से कम 30 दिन तक की हो।

उन्होंने कहा कि सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला आदि स्थानों पर ठहराव वाले सभी विदेशी नागरिकों को सी-फार्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आईडी व उनका पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करें।

जिलाधीश ने आदेशों में कहा है कि इन संस्थानों में यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर किसी के संज्ञान में आता है, तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस थाना व पुलिस नियंत्रण कक्ष में दें। जिला फरीदाबाद में रहने वाले सभी असलहा धारकों को निर्देश दिए जाएं कि किसी भी सार्वजनिक समारोह, शादी विवाह की पार्टियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर असला लेकर न घूमें।

उन्होंने कहा कि सभी एसटीडी, पीसीओ बूथ के मालिक को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने इन बूथों पर रजिस्टर लगाकर रखेंगे और रजिस्टर में बूथों से टेलीफोन करने वाले व्यक्तियों का नाम पता व पहचान अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आतंकवाद, फिरौती अपहरण आदि के लिए एसटीडी का प्रयोग करता है, तो उसकी सूचना संबंधित थाना को देनी होगी।

उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार जो पुराने मोबाइल खरीदते या बेचते हैं वह अपनी दुकान पर एक रजिस्टर लगा कर रखेंगे, जिसमें मोबाइल हैंडसेट व सिम कार्ड बेचने व खरीदने वाले व्यक्ति या इस संबंध में दिए गए लेनदेन का पूरा विवरण दर्ज रखेंगे। दुकानदार मोबाइल हैंडसेट व सिम कार्ड बेचने वाले व्यक्ति से इस संबंध में एक शपथ पत्र भी हासिल करेंगे। इस शपथ पत्र में बेचने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व पता फोन की डिटेल आईएमईआई नंबर दर्ज करेंगे तथा शपथ पत्र में यह भी साफ अंकित किया जाए कि बेचे जा रहे मोबाइल में सिम कार्ड चोरी का नहीं है।

इस आदेश की अनुपालना सभी उप मंडल मजिस्ट्रेट, सभी सहायक पुलिस आयुक्त व सभी एसएचओ द्वारा करवानी सुनिश्चित की जाए।

आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि फरीदाबाद जिला दिल्ली से सटा होने के कारण आस-पास के क्षेत्रों में आतंकी व आपराधिक किस्म के व्यक्ति के छुपे होने की संभावना रहती है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन दिल्ली तथा सभी प्रदेशों की राजधानियों व जिला स्तर पर होता है। ऐसे में आतंकी या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के छुपने की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से यह आदेश पारित किए गए।

 

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