- बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर करना पड़ा महंगा, ग्राहक को मिला न्याय,
- Consumer Protection Act के तहत सेवा में कमी, रेस्टोरेंट दोषी करार,
- जिला उपभोक्ता फोरम का अहम फैसला, ग्राहकों के अधिकारों को मिली ताकत,
- मुफ्त पानी से इनकार पर रेस्टोरेंट को चुकाने पड़े 3040 रुपये,
- ग्राहक की शिकायत पर एकतरफा फैसला, रेस्टोरेंट की लापरवाही पड़ी भारी,
- फरीदाबाद: रेस्टोरेंट संस्कृति पर सवाल, उपभोक्ता फोरम का कड़ा संदेश,
- खाने के साथ पानी भी अधिकार, उपभोक्ता आयोग ने दो टूक कहा,
फरीदाबाद। ग्राहकों के अधिकारों को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम ने एक अहम और नज़ीर बनने वाला फैसला सुनाया है। फोरम ने एक रेस्टोरेंट को ग्राहक को मुफ्त पीने का पानी न देकर बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करने का दोषी ठहराया है। आयोग ने इसे Consumer Protection Act के तहत स्पष्ट रूप से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना है।
क्या है पूरा मामला
शिकायतकर्ता आकाश शर्मा ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। आकाश शर्मा के अनुसार, वह 18 जून 2025 को अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद स्थित एमएस गार्डन ग्रिल्स रेस्टोरेंट में डिनर करने गया था। भोजन के दौरान जब उसने पीने के लिए साधारण पानी मांगा, तो रेस्टोरेंट स्टाफ ने यह कहकर मना कर दिया कि केवल बोतलबंद पानी ही उपलब्ध है और उसे खरीदना अनिवार्य है।
नियम बताने के बावजूद नहीं मानी बात
आकाश शर्मा ने स्टाफ और मैनेजर को स्पष्ट रूप से बताया कि ग्राहकों को बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना कानूनन गलत है और यह उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बावजूद रेस्टोरेंट प्रबंधन अपने फैसले पर अड़ा रहा। मजबूरी में शिकायतकर्ता को 40 रुपये देकर दो बोतल पानी खरीदनी पड़ी।
उपभोक्ता फोरम का रुख
इस व्यवहार को सेवा में कमी मानते हुए आकाश शर्मा ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया। हालांकि नोटिस के बावजूद रेस्टोरेंट की ओर से कोई भी प्रतिनिधि आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ।
एकतरफा सुनवाई में फैसला
रेस्टोरेंट की गैरहाजिरी के चलते फोरम ने मामले में एकतरफा कार्रवाई की। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश किया गया शपथपत्र, बोतलबंद पानी का बिल और नोटिस की सेवा से जुड़े प्रमाण रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इसके विपरीत, विपक्षी रेस्टोरेंट ने न तो आरोपों का खंडन किया और न ही कोई साक्ष्य पेश किया।
मुआवजा और जुर्माना
जिला उपभोक्ता फोरम ने रेस्टोरेंट को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 3000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही बोतलबंद पानी के नाम पर वसूले गए 40 रुपये शिकायतकर्ता को वापस करने के निर्देश दिए। इस तरह कुल 3040 रुपये की राशि चुकाने का आदेश दिया गया है।
उपभोक्ताओं के लिए बड़ा संदेश
यह फैसला केवल एक ग्राहक को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रेस्टोरेंट और होटल उद्योग के लिए भी एक सख्त संदेश है। आयोग ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करना या उन्हें जबरन अतिरिक्त खर्च के लिए मजबूर करना कानूनन गलत है। यह निर्णय भविष्य में उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त बनाएगा।
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