नई दिल्ली। केंद्रीय सरकार ने अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा।
Government issue guideline for unlock-2, know what will be open and closed
केंद्र सरकार ने 30 जून को समाप्त हो रहे अनलॉक-1 से एक दिन पूर्व ही ये गाइडलाइन जारी की हैं।
गाइडलाइन जारी करने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा की गई है।
- इसमें खास-बात यह है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को कोई राहत नहीं दी गई है और ये संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
- ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी और इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
- मेट्रो रेल का परिचालन अभी नहीं होगा।
- सभी प्रकार की घरेलू उड़ानें और पैसेंजर ट्रेनों को सीमित अनुमति होगी। इनके संचालन को विस्तार देने की योजना है।
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय की अनुमति से ही संभव होगी।
- नेशनल और स्टेट हाईवे पर प्रतिबंध नहीं होगा और यात्रियों और सामान की ढुलाई हो सकेगी।
- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू यथावत रहेगा। इसमें आपात सेवाओं और आवश्यक गतिविधियों को ही छूट रहेगी।
- दूर यात्रा से आने वाले बस, ट्रेन और विमान से उतरकर नाइट कर्फ्यू में भी अपने घर जा सकेंगे।
- कंटेनमेंट जोन में यथास्थिति में परिवर्तन नहीं किया गया है और इन क्षेत्रों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
- सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान बंद रहेंगे।
- व्यापारिक संस्थानों में पांच से अधिक लोगों के एकत्रीकरण पर रोक रहेगी।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य भीड़ जमा होने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।
- सोशल डिस्टेंस के सभी मानक और उपाय आवश्यक रहेंगे।