फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों की समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की प्रशासक अनुपमा अंजलि ने घोषणा की है कि फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल प्लॉट के आवंटियों के लिए आगामी 19 दिसंबर 2025 को एक Special Grievance Redressal Camp का आयोजन किया जाएगा।
यह निर्णय HSVP और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन आवंटियों की फाइलों का निपटारा करना है जिनके मामले Transfer of Ownership या अन्य तकनीकी कारणों से दोनों विभागों के बीच अटके हुए हैं।
कैंप की पृष्ठभूमि
पिछले कुछ समय से कई इंडस्ट्रियल प्लॉट HSVP से HSIIDC को हस्तांतरित किए गए हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आवंटियों को कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इस शिविर के माध्यम से सरकार निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है:
* Quick Resolution: आवंटियों की लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान करना।
* Inter-departmental Coordination: दोनों विभागों के अधिकारियों को एक ही मेज पर लाकर फाइलों के मिलान और हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाना।
* Ease of Doing Business: औद्योगिक निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर कर एक पारदर्शी वातावरण तैयार करना।
कैंप का समय और स्थान: महत्वपूर्ण विवरण
फरीदाबाद के उद्यमियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी समस्याओं के दस्तावेजी प्रमाण के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंचें। कैंप का विवरण इस प्रकार है:
* Date: 19 दिसंबर 2025
* Time: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
* Venue: कॉन्फ्रेंस हॉल, HSVP Office Complex, सेक्टर-12, फरीदाबाद।
इस कैंप में HSVP Estate Officer और HSIIDC Estate Manager व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे ताकि किसी भी शिकायत पर तुरंत निर्णय लिया जा सके।
प्रशासनिक निर्देश और अधिकारियों की भूमिका
प्रशासक अनुपमा अंजलि के अनुसार, यह केवल फरीदाबाद तक सीमित नहीं है। राज्य स्तर पर भी इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं:
* सभी Zonal Administrators को पत्र जारी कर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इसी तरह के कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
* अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि Transparency और Accountability इस समाधान शिविर की प्राथमिकता होनी चाहिए।
* कैंप के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों का एक Status Report भी तैयार किया जाएगा ताकि भविष्य में मॉनिटरिंग की जा सके।
इस पहल का उद्देश्य उद्यमियों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने से बचाना है। यदि आप एक इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटी हैं और आपका मामला Lease Deed, Possession Certificate, या Transfer of Rights से जुड़ा है, तो यह कैंप आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। प्रशासन का मानना है कि इस One-stop Solution पद्धति से औद्योगिक विकास में आ रही रुकावटें दूर होंगी और व्यवसायियों का सरकार पर भरोसा बढ़ेगा।
इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटियों को कैंप में निम्नलिखित दस्तावेज लाने की आवश्यकता हो सकती है:
• अलॉटमेंट लेटर (Allotment Letter) की मूल प्रति और फोटोकॉपी।
• पहचान पत्र (Aadhar Card/PAN Card)।
• प्लॉट का कब्जा प्रमाण पत्र (Possession Certificate)।
• भुगतान रसीदें (Payment Receipts/No Dues Certificate)।
• लीज डीड (Lease Deed) के दस्तावेज (यदि लागू हो)।
• शिकायत का विवरण (Complaint Letter) लिखित रूप में।
• पिछले पत्राचार की प्रतियां (Correspondence with HSVP/HSIIDC)।
