चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में एक अहम और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का भी सीधा उल्लंघन है।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले चुके कर्मचारियों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि प्रिविलेज लीव (अर्जित अवकाश) के नकदीकरण जैसे वैधानिक लाभों को समय पर न देना कर्मचारियों के साथ अन्याय है।
क्या है मामला
याचिकाकर्ता अजीत सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने नियमों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, इसके बावजूद संबंधित बैंक/प्राधिकरण ने उनकी छुट्टी नकदीकरण की वैध राशि रोक ली। कर्मचारियों का आरोप था कि समान परिस्थितियों में अन्य कर्मचारियों को यह भुगतान कर दिया गया, जबकि उन्हें बिना किसी ठोस और न्यायसंगत कारण के इस लाभ से वंचित रखा गया।
बैंक की ओर से दलील दी गई कि 13 दिसंबर 2024 के एक पूर्व आदेश के तहत एक याचिकाकर्ता को भुगतान कर दिया गया है और शेष कर्मचारियों को भी शीघ्र राशि दी जाएगी। हालांकि, सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मूल राशि तो अदा कर दी गई, लेकिन लंबे समय तक रोके जाने के बावजूद उस पर कोई ब्याज नहीं दिया गया।
ब्याज देना अनिवार्य
इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि देरी की भरपाई केवल ब्याज के माध्यम से ही की जा सकती है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में **दो महीने से अधिक की देरी** होती है, तो कर्मचारी उस राशि पर ब्याज पाने का पूरा अधिकारी है।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को अपने वैधानिक बकाया पर पहला और पूर्ण अधिकार होता है, और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को *छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज* की दर से भुगतान किया जाए। यह ब्याज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने बाद से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक देय होगा। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि पूरी बकाया राशि *तीन सप्ताह के भीतर* अदा की जाए।
अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वैध अधिकारों के साथ किसी भी तरह की देरी या लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी।
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