आरबीआई ने चेक से पेमेंट में किया बड़ा बदलाव, जानिए नियम

नई दिल्ली। अगले साल की शुरुआत से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (त्ठप्) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में लोगों को 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर इन नियमों का पालन करना होगा। हालांकि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। केंद्रीय बैंक ने चेक भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए ये कदम उठाया है।

RBI make big change in the payment through check, know the rules

New Delhi. There is going to be a change in the rules for payment by check from early next year. The Reserve Bank of India (TTP) has issued notifications in this regard. In such a situation, people will have to follow these rules on payment of more than 50 thousand rupees. However this would be completely voluntary. The central bank has taken this step to prevent fraud in check payments.

आरबीआई ने कहा है 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करेगा। इस सिस्टम में 50 हजार से अधिक के पेमेंट पर दोबारा से रि-कंफर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के लिए जारी हो सकेगा। इसके जरिए चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम, पेयी और राशि की डिटेल्स को देना होगा।

हालांकि ये सारी डिटेल्स बैंक द्वारा एक बार फिर से चेक की जाएगी। अगर किसी तरह की विसंगति सीटीएस में आती है तो फिर इसमें सुधार किया जाएगा।

आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को अपने ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट, शाखाओं में प्रदर्शन, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की सलाह दी जाती है।

आरबीआई ने आगे कहा कि केवल वे चेक जो इस प्रणाली के निर्देशों के अनुरूप हैं, सीटीएस ग्रिड में विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, बैंक सीटीएस के बाहर जमा और जमा किए गए चेक के समान व्यवस्था लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

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