फरीदाबाद। जिलाधीश यशपाल ने जिला में अधिनियम अपराधिक प्रक्रिया 173 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-144 लगाने के आदेश दिए हैं। ये आदेश विभिन्न सरकारी एजेंसियों और आईबी से मिली जानकारी के अनुसार लागू किए गए हैं।
Section 144 imposed due to Corona and farmer agitation in Faridabad
Faridabad. Collector Yashpal has ordered the imposition of section -144 in the district using the powers of Criminal Procedure Act 173. These orders have been implemented according to information received from various government agencies and the IB.
आदेशों के अनुसार जिला में किसानों आंदोलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग-19 तथा रेलवे लाइन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो तथा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला मे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं।
जिलाधीश ने सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को आदेश दिए हैं कि वे जिला मे आधिनियम कोड, 1860 के तहत सैक्शन,188 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रिमिनल कोड-269,270 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा न होने दे।
जिलाधीश ने बताया कि जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं।