फरीदाबाद। जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिंता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर ट्यूबवैल व आरओ प्लांट के अवैध कनैक्शन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई है तथा अवैध कनैक्शन करने वालों को आगामी 10 दिनों में सभी अवैध कनैक्शन हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जरूरी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। Faridabad: DM Yashpal orders to cut illegal connections of RO plant in 10 days Faridabad. Collector Yashpal has passed an order under Section 144 of Criminal Procedure Code 1973 to ban the illegal connection…
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