चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के एक्सटेंशन और अतिथि अध्यापकों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार, वे एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब 58 वर्ष की आयु तक सेवा से हटाया नहीं जा सकेगा। यह फैसला राज्य के उच्च शिक्षा तंत्र में कार्यरत हजारों शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है। शीतकालीन सत्र में पेश होगा अहम बिल हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सोमवार को इस…
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