फरीदाबाद। जिलाधीश यशपाल यादव ने आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही हर रोज दुकानें और बाजार खोलने के आदेश जारी किए हैं। Faridabad DM Yashpal order: Now market will open daily, movement restricted from 10 pm यशपाल यादव ने बताया कि जिला में विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान व दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसलिए कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते लोगों के स्वास्थ्य व…
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