फरीदाबाद डीएम यशपाल के आदेशः राइट-लेफ्ट का झंझट खत्म, अब सब दुकानें खुलेंगी, रात्रि 10 बजे से आवाजाही बंद

  फरीदाबाद। जिलाधीश यशपाल यादव ने आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही हर रोज दुकानें और बाजार खोलने के आदेश जारी किए हैं। Faridabad DM Yashpal order: Now market will open daily, movement restricted from 10 pm यशपाल यादव ने बताया कि जिला में विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान व दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसलिए कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते लोगों के स्वास्थ्य व…

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