नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी 2 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सुनवाई हुई. पांच रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित कस्टोडियल डिसअपीयरेंस (हिरासत में गायब होने) की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने सख्त टिप्पणी की. उन्होंन कहा- ‘जो अवैध रूप से देश में घुसते हैं, उनके लिए हम रेड कार्पेट तो नहीं बिछा सकते.’ कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर तक टाल दी गई है, जब रोहिंग्या से जुड़े अन्य मामले…
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