नई दिल्ली। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दायर याचिका को इस बिंदु पर आधारहीन करार दिया है कि शाही ईदगाह र्ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में एक समझौते के अंतर्गत कर लिया था। इसे अब फिर से जीवित क्यों किया जा रहा है? किंतु अब अन्य नया विधिक बिंदु उभरकर आया है कि इससे ओवैसी का तर्क न्यायालय में खारिज हो जाएगा। Sri Krishna Janmabhoomi: That’s why Owaisi’s plea will fade, know…
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