हरियाणा में दुकानों, शोरूम, होटल, कार्यालयों के लिए क़ानून पारित, बदले कई नियम 

  चंडीगढ़।  हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को Haryana Shops and Commercial Establishments Amendment Bill 2025 को पारित कर राज्य के लाखों श्रमिकों और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। दुकानों, शोरूम, होटल, कार्यालयों और छोटे-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह कानून पहले से अधिक स्पष्ट, सरल और सुरक्षित बनाया गया है। सरकार का दावा है कि यह संशोधन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ व्यापार करने में आने वाली अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को भी कम करेगा।   नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अब अनिवार्य…

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