हरियाणाः लाइसेंसी कालोनियों में जुर्माना 10 गुना बढ़ाने की अनुशंसा

गुरुग्राम। लाइसेंस कालोनियों में रिहायशी मकानों को व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने पर डी-सीलिग की उल्लंघन फीस को 10 गुना करने के लिए डीटीपी एन्फोर्समेंट ने वरिष्ठ नगर योजनाकार (एसटीपी) के माध्यम से महानिदेशक को पत्र लिखा है। साथ ही मकानों में ओसी उपरांत अवैध निर्माण पर भी डी-सीलिग में फीस वसूलने का प्रावधान करने का सुझाव भेजा है।

Haryana: Recommendation to increase fines 10 times in license colonies

Gurugram The DTP Enforcement has written a letter to the Director General through the Senior City Planner (STP) for 10 times the de-sealing violation fees for using residential houses in license colonies for commercial activities. Along with this, a suggestion has been sent to make provision for charging fees in de-sealing on illegal construction after OC in houses.

डीटीपी एन्फोर्समेंट आरएस बाठ पत्र अनुसार लाइसेंस कालोनियों की 18-24 मीटर रोड, सेक्टर विभाजित सड़कों के साथ रिहायशी मकानों में गेस्ट हाउस, होटल, आफिस व अन्य व्यवसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

विभाग की तरफ से कई बार सीलिग अभियान भी चलाया गया है लेकिन यह देखा गया है कि वर्तमान नियमावली के हिसाब से डी-सीलिग पर उल्लंघन फीस बहुत ही कम है, जिसके चलते संचालक इस तरह से उल्लंघन के आदी बन चुके हैं।

उदाहरण के लिए 250 वर्गगज मकान में एक अच्छी लोकेशन पर गेस्ट हाउस चलाता है तो उसे जुर्माना शुल्क 1.32 लाख व बैंक गारंटी 2.64 लाख की अदायगी करनी पड़ती है लेकिन मासिक कमाई 3-4 लाख रुपये प्रति माह है। ऐसे में शुल्क में फेरबदल की जरूरत है, ताकि नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

डी-सीलिग पर 10 गुना होनी चाहिए फीस रिहायशी मकानों को व्यवसायिक गतिविधियों के इस्तेमाल पर वर्तमान में डी-सीलिग करवाने पर उल्लंघन फीस 630 रुपये प्रति वर्गमीटर व बैंक गारंटी 1260 रुपये प्रति वर्गमीटर है। डीटीपी ने फीस को बढ़ाकर 6,778 रुपये प्रति वर्गमीटर व सालाना बैंक गारंटी 13,557 रुपये प्रति वर्गमीटर करना प्रस्तावित किया है।

भवन निर्माण नियम उल्लंघन पर हो फीस का प्रावधान लाइसेंस कालोनियों में मकान के ओसी के बाद अवैध निर्माण होता है और कार्रवाई के तौर पर ओसी रद्द एवं इमारत सीलिग की जाती है। लेकिन वर्तमान नियमावली में डी-सीलिग के लिए कोई उल्लंघन फीस का प्रावधान नहीं है। केवल उल्लंघन हटाने पर इमारत डी-सील कर दी जाती है।

ऐसे में इसकी फीस 1,260 रुपये वर्ग मीटर निर्धारित की जानी चाहिए और एक साल के लिए इतनी ही बैंक गारंटी भी होनी चाहिए।

मार्केट कोरिडोर में अतिक्रमण करने पर हो शुल्क मार्केट परिसर में देखा गया है कि दुकनदारों द्वारा कोरिडोर, मार्केट कामन एरिया में अतिक्रमण कर लिया जाता है। इसे भी रोकने के लिए दुकनदारों पर 1,260 रुपये प्रति वर्गमीटर शुल्क उल्लंघन फीस के तौर पर निर्धारित होने चाहिए।

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