हरियाणाः अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा महिला कर्मचारियों को तबादलों में मिलेगी छूट

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानांतरण नीति में रक्षा बंधन के अवसर पर महिला कर्मचारियों को स्टेशन का विकल्प चुनते समय एक बड़ी राहत प्रदान की। इसके तहत अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा महिला कर्मचारी को अब पहले ‘जनरल ट्रांसफर ड्राइव’ में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में विवाह के बाद उनसे विकल्प मांगा जाएगा तथा नवविवाहिता या अन्य उक्त श्रेणी की महिला कर्मचारियों को उसके विकल्प के अनुसार तीन वर्ष के लिए पहला स्टेशन दिया जाएगा। Haryana: Unmarried or divorced or widowed women employees…

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