चंडीगढ़। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा), गुरुग्राम के अध्यक्ष डा० के.के.खण्डेलवाल ने कहा है कि योजना, विनिर्देशों और समय सीमा से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाना रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने वाले प्रमोटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Investors in Haryana can also check the quality of the builder’s flat: HARERA Chandigarh. Dr. KK Khandelwal, President, Haryana Real Estate Regulatory Authority (Harera), Gurugram, has said that not providing information related to planning, specifications and deadlines would be considered a…
Read More