चंडीगढ़। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर, नगर निगम सदस्यों, नगर परिषद व नगरपालिका सदस्यों के लिए चुनाव खर्च की सीमा में संशोधन करते हुए खर्च सीमा में बढ़ोतरी की है। अब मेयर के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 22 लाख रुपये होगी, जोकि पहले 20 लाख रुपये थी। नगर निगम सदस्यों के लिए 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.50 लाख रुपये, नगर परिषद के सदस्यों के लिए 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.30 लाख रुपये और नगर पालिका सदस्यों के लिए 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दी है।
Haryana increase mayor and councilors election expenditure limit, know how much
Chandigarh. The Haryana State Election Commission has revised the spending limit for Mayor, Municipal Corporation members, Municipal Council and Municipal members by increasing the spending limit. Now the maximum election spending limit for the mayor will be Rs 22 lakh, which was earlier Rs 20 lakh. It has been increased from Rs. 5 lakhs to Rs. 5.50 lakhs for Municipal Corporation members, Rs. 3.30 lakhs from Rs. 3 lakhs for members of the Municipal Council and Rs. 2.25 lakhs from Rs. 2 lakhs for Municipal Council Members.
आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव खर्च का ब्योरा रखना होगा और परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के अंदर खर्च का ब्योरा जिला उपायुक्त के पास जमा कराना होगा।
यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समयावधि में चुनाव खर्च का ब्योरा पेश करने में असफल होता है तो आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और उम्मीदवार आदेश जारी होने की तिथि से पांच साल तक के लिए अयोग्य घोषित रह सकता है।
उम्मीदवार स्वयं या उसके अधिकृत चुनाव एजेंट द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने वाले दिन तक चुनाव से संबंधित सभी खर्चों के लिए अलग से खाता रखना होगा। कुल खर्च उपरोक्त सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा उपरोक्त सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।