फरीदाबादः पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ जारी किए नोटिस

 

फरीदाबाद। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी केंद्र सरकार के आदेशों को भी धता बताने को तैयार हैं। बोर्ड के अधिकारियों ने फरीदाबाद के उद्योगों को न केवल नोटिस जारी किए हैं, बल्कि उन पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी हैं। ये नोटिस सीधे-सीधे केंद्र सरकार के आदेशों के उल्लंघना है।

Faridabad: Pollution control board issued notices against central government orders

दुनिया-जहान को पता है कि देश कोरोना वायरस के संक्रमण और उससे जनित कठिनाइयों से जूझ रहा है।

दो-ढाई महीने तक देश, लोग और व्यापारिक, औद्योगिक एवं अन्य गतिविधियां शून्यतम स्तर पर पहुंच गई थीं।

घर में बैठकर खाने से लोगों की आर्थिक स्थिति घुटनों पर आ गई।

करोड़ों श्रमिकों को पलायन की त्रासदी झेलनी पड़ी।

उद्योग-वाणिज्य को स्टीमुलेट करने के लिए पीएम मोदी को 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित करना पड़ गया।

अब भी उद्योग-धंधे पटरी पर नहीं लौट पाए हैं।

उद्योग प्रबंधक जैसे-तैसे 50 प्रतिशत श्रम शक्ति से काम-धंधे पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसे में बोर्ड के नोटिसों ने मुंह में कुनैन का स्वाद भर दिया है।

यह केंद्र सरकारों के अद्यतन आदेशों के विरुद्ध भी है।

यह है केंद्र सरकार की एडवायजरी

केंद्रीय आवास एवं नगरीय कार्य मंत्रालय ने 28 मई, 2020 को एडवायजरी प्रकाशित की थी।

इस एडवायजरी में स्पष्ट है कि कोविड-19 के कारण 25 मार्च के बाद श्रमिकों का पलायन और सप्लाई चेन का बाधित हुई।

इस बाधा से रियल सेक्टर्स, आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत और औद्योगिक गतिविधियों पर दुष्प्रभाव देखने को मिले।

मंत्रालय को अनुमतियों, स्वीकृतियों, लाईसेंस, पंजीकरण, एनओसी और अन्य ऐसे विषयों के बारे में हितधारकों के रेप्रजेंटेशन मिले हैं।
इसमें इन सभी प्रकार की अनुमतियों को 9 माह तक बढ़ाने की मांग की गई है।

मंत्रालय के सचिव ने 26 मई, 2020 को सभी राज्य सरकारों, नगर निगमों और एनओसी जारी करने वाली केंद्रीय एजेंसियों से मंत्रणा की।

इस मीटिंग में स्पष्ट हुआ कि हरियाणा, उप्र और महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों ने विभिन्न अनुमतियों की समय-सीमा में वृद्धि कर दी है।

मंत्रालय के सचिव राजीव कुमार दास के इस एडवायजरी में आदेश हैं कि सभी प्रकार की अनुमति और एनओसी में 9 माह की समय-सीमा बढ़ा दी गई हैं।

एडवायजरी की पैरा नंबर 6 में दी गई टेबल के क्रम नंबर 7 पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कवर किया गया है।

नोटिस अविलंब वापस हों

इस बारे में फरीदाबाद के पूर्व एसडीएम, नगर निगम के पूर्व संयुक्तायुक्त और हरियाणा के वरिष्ठ नौकरशाह अमरनाथ इच्छपुंजानी ने हिंट न्यूज से कहा कि इस एडवायरी के आलोक में बोर्ड द्वारा उद्योगों को नोटिस देना कंट्राडिक्टरी है।

इच्छपुंजानी ने कहा कि बोर्ड को अविलंब ये नोटिस वापस लेने की घोषणा करके उद्योग प्रबंधकों को राहत देनी चाहिए।

इस लिंक में क्लिक करके देखें मंत्रालय की एडवायजरीः

Advisory for extention of validity and time limit_0001

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