भाजपा विधायक पर रेप का केस दर्ज

देहरादून। द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सत्ताधारी पार्टी के एमएलए के खिलाफ उसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें उनकी पत्नी ने आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करवाया है। शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-पंचम के आदेश पर रविवार को थाना नेहरू कॉलोनी में धारा 376 व 506 के तहत मुकदमा किया गया। पुलिस ने महेश नेगी की पत्नी रीता नेगी को भी आरोपी बनाया है।

Rape case filed against BJP MLA

Dehradun. A case has been registered against Dwarahat MLA Mahesh Negi in a rape case. An FIR has been filed against the MLA of the ruling party in the same police station, in which his wife has filed a case of blackmailing against the woman who made the allegations. On Saturday, on the orders of the Chief Judicial Magistrate-V, the case was filed under Section 376 and 506 in the Nehru Colony police station on Sunday. The police have also accused Mahesh Negi’s wife Rita Negi.

विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता नेगी ने 9 अगस्त को पीड़ित महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

रीता नेगी ने महिला पर 5 करोड़ रुपए की मांग करने और न देने पर उनके पति विधायक महेश नेगी को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

उधर महिला ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर विधायक पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि विधायक से उसकी एक बच्ची भी है, जिसे साबित करने के लिए वो डीएनए टेस्ट तक कराने के लिए तैयार है।

वहीं विधायक महेश नेगी ने महिला पर राजनीति षड़यंत्र के तहत उनको फंसाने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने खर्च पर महिला की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग की थी।

पीड़िता की गिरफ्तारी पर रोक

इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में विधायक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।

पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय की।

 

Related posts