हरियाणाः हाईकोर्ट से निजी स्कूूूलों को राहत, ले सकते हैं वार्षिक शुल्क और ट्यूशन फीस

चंडीगढ़। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को वार्षिक शुल्क और ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दे दी है। लॉकडाउन के दौरान चाहे किसी स्कूल ने ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी है या नहीं सभी स्कूल इस दौरान की ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूल सकते हैं। Haryana: Relief to private schools from High Court, can take tuition fees Chandigarh. After Punjab, now in Haryana also Punjab and Haryana High Court has…

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